Haryana BPL Family: इन परिवारों की बल्ले बल्ले, सरकार देगी 80 हजार रुपये, बस ये करना होगा काम
योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता हो। तभी यह सुविधा मिल सकती है।

Haryana BPL Family: हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना वास्तव में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों को उनके आवास की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करना है।
बता दे कि इस योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को 80 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जोकि पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के परिवारों तक सीमित थी। लेकिन आजकल ये आय के आधार पर दी जा रही है।
इसक पहल इसके लिए 50 हजार रुपये ही थे जबकि अब इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा और गरीब परिवारों को अपने घरों के नवीनीकरण में सशक्त बनाएगा।
इस प्रकार की योजनाएं सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोगी साबित होती हैं और उन्हें लागू करने से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से राज्य के बीपीएल परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके लिए जरूरी आवश्यक दस्तावेज: बता दे कि इसके परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली बिल, पानी बिल, घर की रजिस्ट्री, और मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण जरूरी है।
पात्रता: इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता हो। तभी यह सुविधा मिल सकती है।
योजना के पात्र होने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, और वह SC, BC या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। इतना ही इसके जिसके लिए संबंधित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। अगर आय ज्यादा होगी तो इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।